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MHA New Guidelines: राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत को लेकर नए नियम लागू, राज्यों को जारी हुआ अहम आदेश

MHA New Guidelines:

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) MHA New Guidelines ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने एवं बजाने से जुड़े नियमों को एक बार फिर स्पष्ट करते हुए |

सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि सभी सरकारी संस्थान और संबंधित संगठन इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

9 जुलाई को जारी किया गया आदेश

MHA New Guidelines गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को जारी पत्र के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों और सभी मंत्रालयों एवं विभागों के सचिवों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जुड़े मौजूदा दिशा-निर्देश दोबारा भेजे हैं।

इसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

MHA New Guidelines: राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत को लेकर नए नियम लागू, राज्यों को जारी हुआ अहम आदेश

कब गाया या बजाया जाएगा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत?

MHA New Guidelines गृह मंत्रालय ने अपने निर्देशों में उन अवसरों का उल्लेख किया है |

जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन या वादन आवश्यक होगा। साथ ही ऐसे अवसरों की भी जानकारी दी गई है|

जब इन्हें कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सही क्रम क्या होगा?

MHA के अनुसार, यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं|

तो सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य-गीत को लेकर भी दिए निर्देश

जिन राज्यों में राज्य-गीत गाने या बजाने की परंपरा है|

वहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ राज्य-गीत भी निर्धारित नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है।

सही उच्चारण और शब्दों का पालन जरूरी

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते या बजाते समय उनके मूल शब्द, सही उच्चारण, लिखावट और प्रस्तुति का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।

किसी भी प्रकार की त्रुटि या बदलाव से बचने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी संस्थानों को दिए जाएंगे निर्देश

मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से कहा है|

कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी विभागों, संस्थानों और संगठनों को आवश्यक निर्देश जारी करें |

ताकि तय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

FAQ

Q1. गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर क्या नए निर्देश जारी किए हैं?
उत्तर: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Q2. यदि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों प्रस्तुत किए जाएं तो पहले क्या होगा?
उत्तर: MHA के निर्देशों के अनुसार पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा।

Q3. क्या राज्य-गीत भी कार्यक्रम में गाया जा सकता है?
उत्तर: हां, जिन राज्यों में राज्य-गीत की परंपरा है|

वहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ राज्य-गीत भी निर्धारित नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है।

Q4. गृह मंत्रालय ने सही उच्चारण को लेकर क्या कहा है?
उत्तर: मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते या बजाते समय |

उनके सही शब्दों, उच्चारण, लिखावट और प्रस्तुति का पूरी तरह पालन किया जाए।

Q5. ये निर्देश किन संस्थानों पर लागू होंगे?
उत्तर: ये निर्देश सभी राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों तथा उनके अधीन आने वाले |

सरकारी संस्थानों और संगठनों पर लागू होंगे।

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