इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आज़म खान को जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें रामपुर के बहुचर्चित डूंगरपुर केस में मिली है। हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
मामला क्या है?
रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुई एक घटना को लेकर 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि आज़म खान, तत्कालीन सीओ आले हसन और ठेकेदार बरकत अली ने मिलकर मारपीट, धमकी और तोड़फोड़ की थी। इस केस की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई थी, जहां 30 मई 2024 को अदालत ने आज़म खान सहित तीनों आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट में चुनौती
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आज़म खान ने इस सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 12 अगस्त 2024 को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसका फैसला आज सुनाया गया। अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए आज़म खान और ठेकेदार बरकत अली को जमानत दे दी है।
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बड़ा राजनीतिक असर
आज़म खान लंबे समय से विवादों और कानूनी मामलों में घिरे रहे हैं। डूंगरपुर केस में मिली यह जमानत उनके लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। साथ ही, राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले के दूरगामी असर की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
रिपोर्ट-रोहन त्यागी यूपी वेस्ट हेड