मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ा अहम मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुना जाएगा. यह सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ के सामने होगी.
क्या है सुनवाई का मुद्दा?
यह सुनवाई मुख्य रूप से शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की ओर से दायर की गई अर्जी पर हो रही है. मस्जिद पक्ष ने 22 अगस्त को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 151 के तहत आवेदन दिया था.
इस अर्जी में दो मांगें रखी गई हैं:
समेकित मुकदमों (consolidated suits) की आगे की सुनवाई पर रोक लगाई जाए.
केवल मूल वाद संख्या 17/2023 पर ही कार्यवाही चले, क्योंकि इसे प्रतिनिधि वाद (representative suit) माना गया है.
कोर्ट ने इस पर हिंदू पक्ष से आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा था.
विवाद की पृष्ठभूमि
यह विवाद कई दशकों पुराना है, मामला मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग से जुड़ा है. हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर बनी है और जमीन उन्हीं की है. वर्तमान में इस मामले से जुड़ी हिंदू पक्ष की करीब 18 याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं. इन सभी को एक साथ जोड़कर सुना जा रहा है, ताकि विवाद का समाधान जल्दी हो सके.
आज की सुनवाई क्यों अहम?
याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज की सुनवाई मस्जिद पक्ष की अर्जी पर होगी और हिंदू पक्ष इसका विरोध करेगा, इस पर कोर्ट तय करेगा कि क्या सभी समेकित मुकदमों की सुनवाई रोकी जाएगी या फिर मामला आगे भी इसी तरह चलता रहेगा.
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