मुजफ्फरपुर की विशेष CBI कोर्ट ने चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. दोषी करार दिए गए आरोपियों में विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता शामिल हैं. वहीं, लडड्न मियां, रिशु कुमार जायसवाल और राजेश कुमार को बरी किया गया है. अब 10 सितंबर को दोषियों की सजा पर सुनवाई होगी.
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गौरतलब है कि 13 मई 2016 की शाम पत्रकार राजदेव रंजन अपने दफ्तर से लौटते समय अपराधियों की गोलीबारी का शिकार हो गए थे. अपराधियों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें एक गोली उनकी आंखों के बीच और दूसरी गर्दन पर लगी. मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी. इस हत्या से पूरे बिहार समेत देशभर में सनसनी फैल गई थी.
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पत्रकार की पत्नी आशा रंजन ने फैसले के बाद कहा – “लंबे अरसे के बाद आज न्याय मिला है. अब मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.”
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करीब 9 साल तक गवाहों की गवाही और सुनवाई चली, जिसके बाद आज अदालत ने ये अहम फैसला सुनाया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने भी कहा कि कोर्ट ने निष्पक्ष न्याय किया है.
रिपोर्ट: आनंद सागर, मुजफ्फरपुर.