शेखपुरा सिविल कोर्ट ने लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को समन जारी किया है. यह समन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में जारी किया गया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी ने सोमवार को यह आदेश दिया.
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भाजपा नेता रामानुज सिंह उर्फ हीरा सिंह ने 4 सितंबर को शेखपुरा सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया था. परिवाद में आरोप लगाया गया है कि दरभंगा में आयोजित ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान जनसभा में पीएम मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे. हीरा सिंह ने इस घटना से आहत होकर यह मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया.
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अधिवक्ता गोपाल वर्णवाल के अनुसार, यह समन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के नए प्रावधानों के तहत जारी किया गया है. नए कानून के अनुसार, आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को पहले अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, उसके बाद ही मामले में संज्ञान लिया जाता है. पहले दंड प्रक्रिया संहिता के तहत केवल अपराध का संज्ञान लेने के बाद ही समन जारी होता था, लेकिन अब प्रक्रिया में बदलाव किया गया है.
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न्यायालय की तरफ से अगली सुनवाई में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सहित अन्य पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. उनकी उपस्थिति में परिवादी हीरा सिंह अपने आरोपों के समर्थन में शपथ पर गवाही प्रस्तुत करेंगे. इसके अलावा, परिवादी अन्य गवाहों को साक्ष्य देने का अवसर भी मिलेगा.
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विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार समान रूप से पक्ष सुनना और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना न्यायिक तंत्र की मजबूती को दर्शाता है.