दरभंगा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में नामजद आरोपी मोहम्मद नौशाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नौशाद, जो जेल जाने के डर से फरार चल रहा था, ने मंगलवार को दरभंगा अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अपील की.
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लेकिन अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक देने से इनकार कर दिया. अदालत ने अगली सुनवाई 23 सितंबर के लिए निर्धारित की है.
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सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने आरोपी के वकील के याजिका पर बहस करते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह मामला राष्ट्रविरोधी तत्वों से जुड़ा और अत्यंत संवेदनशील है. इसके आधार पर अदालत ने जमानत रोकने का निर्णय लिया.
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एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने जिले के सभी थानों को निर्देश दिया है कि नौशाद का आपराधिक इतिहास पूरी तरह खंगाला जाए.
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जानकारी के अनुसार, 27 तारीख को वोट अधिकार यात्रा के दौरान सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में नौशाद ने मंच बनाकर सभा की थी. इसी दौरान प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले गए.
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इस मामले में पहले ही एक आरोपी मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि नौशाद अभी भी फरार है.