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Bihar News : बिहार निकाय–पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला — टाइमलाइन फाइनल!

बिहार में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजీవ प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत एवं निकाय चुनाव हर हाल में कराए जाएं.

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कोर्ट ने परिसीमन प्रक्रिया को लेकर भी सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पूरा परिसीमन (Delimitation) कार्य पूरा कर लिया जाए. इसके बाद चुनावी कार्यवाही समयबद्ध तरीके से शुरू होनी चाहिए.

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खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव में देरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, इसलिए सरकार और संबंधित विभाग बिना किसी बहाने के समयसीमा के अंदर पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करें.

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हाईकोर्ट ने साथ ही सरकार को पूरी तैयारी, बजट, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि निकाय और पंचायत स्तर पर चुनाव शांति और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सकें.

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अब राज्य सरकार और निर्वाचन विभाग को तय समयसीमा के अनुसार रोडमैप प्रस्तुत करना होगा.