पटना : IRCTC होटल घोटाले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी. पिछली सुनवाई 29 मई को हुई थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
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CBI के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने बताया था कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे, तब रेलवे के रांची और पुरी स्थित BNR होटल IRCTC को ट्रांसफर किए गए थे. इन होटलों को लीज पर देने की योजना बनी थी. रख-रखाव और सुधार के लिए टेंडर निकाले गए थे. यह टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दिए गए. टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी. उस समय IRCTC के MD पीके गोयल थे. उन्होंने ही यह प्रक्रिया पूरी की थी.
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CBI ने 17 जुलाई 2017 को लालू यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी. विनय कोचर समेत अन्य आरोपियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी.
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CBI के अनुसार, लालू यादव ने रेल मंत्री रहते 2005-06 में कोचर बंधुओं को IRCTC के दोनों होटल लीज पर दिलवाए. इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली गई. यह जमीन कोचर बंधुओं ने सरला गुप्ता की कंपनी को बेची. बाद में इस कंपनी का मालिकाना हक राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कंपनी के पास चला गया. इसी जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था.
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अगर कोर्ट में CBI के सबूत और गवाह मजबूत पाए गए तो आरोपियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है. तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं. लालू यादव इस मामले में 2019 से जमानत पर हैं. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें और राबड़ी देवी को जमानत दी थी.

लेखक परिचय: रंजीत कुमार सम्राट सहारा समय (डिजिटल) के बिहार हेड हैं. 20 साल से बिहार के हर जिले की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं. पिछले दो दशक से बिहार की हर खबर को अलग नजरिये से पाठक को समझाते रहे हैं.
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