मथुरा: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मथुरा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण जांच के दम पर पुलिस ने एक जघन्य अपराध के आरोपी को मृत्युदंड और ₹3,20,000 के जुर्माने की सजा दिलवाई है.
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यह मामला जैंत/वृंदावन थाने में 26 नवंबर 2020 को दर्ज हुआ था. आरोपी महेश उर्फ मसुआ, निवासी तरौली सुमाली, थाना छाता, मथुरा पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण, जबरन दुष्कर्म, और फिर उसकी हत्या करने का आरोप था.
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पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के मार्गदर्शन में पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की. पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर मजबूत केस तैयार किया और चार्जशीट को अदालत में पेश किया.
2 सितंबर 2025 को, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कक्ष सं0-2), श्री ब्रजेश कुमार-द्वितीय की अदालत ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य आरोपी महेश उर्फ मसुआ को दोषी ठहराया. अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए उसे मृत्युदंड और ₹3,20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई.
इस महत्वपूर्ण फैसले में मथुरा पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक श्री जगदंबा सिंह और उनकी टीम ने प्रभावी ढंग से काम किया. यह कामयाबी “ऑपरेशन कन्विक्शन” के उद्देश्य को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य अपराधियों को जल्द और कठोर सजा दिलवाना है.
रिपोर्ट-हेमंत शर्मा