कानपुर. महानगर में अब नया विद्यालय खोलने के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है. अग्निशमन विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इससे जुड़े नियमों को सख्ती के साथ पालन करवाने के निर्देश अपने मातहतों को जारी कर दिए हैं.
महानगर में स्कूल का संचालन करने के लिए अग्निशमन विभाग से सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपातकाल की स्थिति में किसी भी प्रकार की बड़ी घटना स्कूलों में घटित होने से रोका जा सके. जिला अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भवन में अग्निशमन संबंधी सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह मौजूद होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बिल्डिंग के नक्शे में फायर एग्जिट, अलार्म सिस्टम और फायर एक्सटिंगुइशर जैसी व्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए.
आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें निम्न प्रकार की हैं.
1:- मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट द्वारा तैयार नक्शा
2:- भवन में फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम
3:- हर मंजिल पर अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंगुइशर)
4:- आपातकालीन निकास द्वार (Emergency Exit)
5:- स्टाफ को नियमित अग्निशमन प्रशिक्षण एवं फायर ड्रिल
आवेदन के बाद अग्निशमन टीम करती है निरीक्षण
अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद विभाग की टीम द्वारा स्कूल भवन का निरीक्षण किया जाता है. सभी मानकों पर खरे उतरने के बाद ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. इसके बिना स्कूल संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है. वहीं उन्होंने महानगर में संचालित स्कूल के संचालकों से अपील की है कि वे समय से सभी मानकों को पूरा कर लें, ताकि बच्चों की सुरक्षा में कोई कोताही न हो अन्यथा की दशा में कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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