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फर्रुखाबाद : 22 साल पुराने हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद

फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद में 22 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में जिला जज नीरज कुमार ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

मामला शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव दुदहा का है. रामविलास ने पांच भाइयों समेत सात लोगों के खिलाफ दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुरानी रंजिश के चलते 5 अगस्त 2003 को रूपराम और उनके बेटे रामपाल की हत्या कर दी गई थी. दोनों खेत में निराई कर रहे थे.

रंजिश की जड़ में रूपलाल की मौत का मामला था. रूपलाल का शव कटरी में मिला था. इस मामले में रूपलाल के बेटे महावीर ने रामविलास के भाई रूपराम समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसी रंजिश में महावीर और उसके साथियों ने वारदात को अंजाम दिया.

कोर्ट ने सूरजपाल, महावीर, राकेश, लेखराम और बहादुर को दोषी पाया. सूरजपाल, महावीर और राकेश पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. लेखराज और बहादुर पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगा. मामले में एक आरोपी भंवरपाल की मृत्यु हो चुकी है.

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