पटना: जहानाबाद के राजद सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ गया के शेरघाटी थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामला गया डीएम शशांक शुभंकर के निर्देश पर दर्ज किया गया, जिसके बाद गया आर्म्स मजिस्ट्रेट ने एसएसपी को प्रतिवेदन सौंपा और एसएसपी के निर्देश पर शेरघाटी थाना में कार्रवाई की गई.
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जांच में सामने आया कि सांसद के पास तीन आर्म्स लाइसेंस पर कुल पांच हथियार हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने लाइसेंस का पता बदलकर गया के सिविल लाइन और शेरघाटी थाना क्षेत्र से एक-एक लाइसेंस प्राप्त किया था. उनके नाम पर एनपी बोर पिस्टल संख्या 3150, एनपी बोर दोनाली बंदूक संख्या 155997, एनपी बोर पिस्टल 1902–15187 और एनपी बोर पिस्टल संख्या 280235 हैं. इसके अलावा उन्होंने दिल्ली से एक और गया से दो लाइसेंस प्राप्त किए थे.
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लाइसेंस से अधिक अवैध हथियार रखने के मामले में शेरघाटी थाना में प्राथमिकी संख्या 423/25 दर्ज की गई है. एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि इस मामले में साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया चल रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि स्पष्ट किया जा सके कि हथियारों की उपलब्धता और लाइसेंस का गलत इस्तेमाल किस हद तक हुआ.
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यह मामला राज्य में सुरक्षा और हथियार नियंत्रण के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है. आने वाले दिनों में सांसद के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और मीडिया रिपोर्टिंग लगातार जारी रहने की संभावना है.