शेखपुरा: शेखपुरा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है. साली से इश्क़ में पागल होकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.
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यह घटना 22 नवंबर 2023 की आधी रात की है, जब नगर थाना क्षेत्र के ईंदाय गांव निवासी मनोज कुमार ने अपनी पत्नी रिंकू देवी को नजदीक से गोली मार दी थी. गंभीर अवस्था में घायल रिंकू देवी को सदर अस्पताल और फिर पावापुरी रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
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पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति ने शातिराना तरीके से पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई. हालांकि, पुलिस की गहन जांच में सच्चाई सामने आई और पता चला कि हत्या का जिम्मेदार खुद पति ही है. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
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शेखपुरा सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों को पेश किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रविंद्र कुमार ने मनोज कुमार को दोषी करार दिया. अदालत ने हत्या के मामले (धारा 302) में उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम (धारा 27) के तहत 5 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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कोर्ट ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अपराध केवल एक महिला की हत्या नहीं है, बल्कि यह रिश्तों के विश्वास की भी हत्या है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
रिपोर्ट: शिवचन्द्र प्रताप, शेखपुरा.