गयाजी के शेरघाटी कोर्ट ने बहुचर्चित गैंगरेप मामले में दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने राहुल कुमार और रामाशीष कुमार पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यदि यह राशि नहीं अदा की जाती है, तो दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि पीड़िता को तीन लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दी जाए, ताकि वह अपने पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी कर सके.
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इस मामले का तीसरा आरोपी रंजीत कुमार अब तक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. दोषी राहुल कुमार और रामाशीष कुमार गयाजी जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज गड़ेरिया गांव के निवासी हैं. यह घटना जुलाई 2018 की बताई जा रही है.
मामला 2020 में सामने आया, जब आरोपियों ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थीं. इन तस्वीरों के कारण पीड़िता का विवाह टूट गया. इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ इमामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई.
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पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपियों ने युवती को बहला-फुसलाकर एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर गैंगरेप किया. धमकी के कारण पीड़िता पहले चुप रही, लेकिन तस्वीरें वायरल होने के बाद उसने न्याय की मांग की.
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लंबी सुनवाई और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया. दोषियों के वकील ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे.
यह फैसला पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और राज्य में इस तरह के मामलों में सख्ती की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.


























