दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत नहीं मिली. पटना सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है, इसलिए फिलहाल उन्हें बेल नहीं दी जा सकती. इससे साफ हो गया कि अनंत सिंह अभी बेऊर जेल में ही रहेंगे.
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जमानत याचिका में अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया था. उन्होंने कहा कि इस केस से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है. उनका आरोप है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाया जा रहा है और पीड़ित परिवार ने उनकी छवि खराब करने के लिए गलत आरोप लगाए हैं.
उनके वकील कुमार हर्षवर्धन ने कहा कि पुलिस की ओर से अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है. FIR और सबूतों में कई कमियां हैं, जिसके आधार पर वे पटना हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.
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दुलारचंद यादव की हत्या 30 अक्टूबर 2025 को घोसवरी थाना क्षेत्र के बसावनचक में हुई थी. चुनाव प्रचार के दौरान दो राजनीतिक गुटों में झड़प और पथराव हुआ था. इसी दौरान 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. पोस्टमॉर्टम में यह बात सामने आई कि मौत गोली नहीं, बल्कि भारी चोट की वजह से हुई.
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इस घटना के बाद 1 नवंबर की रात अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और 2 नवंबर को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया. पुलिस का आरोप है कि हिंसा की पूरी घटना अनंत सिंह की मौजूदगी में हुई थी और वे मुख्य आरोपी हैं.
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चुनाव में हाल ही में अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट से 28,206 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. वे 2005 से लगातार पांच बार विधायक रह चुके हैं और AK-47 मामले में बरी होने के बाद फिर से चुनाव मैदान में लौटे थे.
अब जमानत खारिज होने के बाद अनंत सिंह की कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में तय होगी.

























