मुजफ्फरपुर के सकरा में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में पूर्व सांसद अजय निषाद को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया.
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यह मामला 18 अप्रैल 2019 का है. आरोप था कि उस दिन सुबह 11:50 बजे भाजपा प्रत्याशी अजय निषाद का काफिला पंच पृथ्वी चौक से गुजर रहा था. काफिले में लगभग दस वाहन, बैनर और प्रचार सामग्री शामिल थे, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया.
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तत्कालीन सहायक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता विजय कुमार पांडेय ने इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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अजय निषाद के वकील बच्चा पटेल ने बताया कि लगभग छह साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने अजय निषाद को दोषमुक्त करार दिया.
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न्यायालय के इस निर्णय पर अजय निषाद ने कहा, “यह न्याय की जीत है. मुझे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था.” भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने भी इस फैसले पर खुशी व्यक्त की.


























