कोच्चि / नई दिल्ली: रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी ख़बरित फिल्म ‘The Kerala Story 2 – गोज़ बियॉन्ड’ के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की गई है और कहा गया है कि इससे पहले इसे सार्वजनिक रूप से रिलीज नहीं होने दिया जाना चाहिए।

क्या है इस याचिका का मामला?
कन्नूर के चित्तरिपरम्बा निवासी श्रीदेव नंबूथिरी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ‘द केरल स्टोरी 2’ को मिले CBFC सर्टिफिकेट को गलत तरीके से जारी किया गया और उसे रद्द किया जाना चाहिए। अदालत ने इस याचिका पर सेंसर बोर्ड (CBFC) और फिल्म निर्माता Sunshine Pictures को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 को होगी।
याचिकाकर्ता के अहम आरोप
याचिकाकर्ता का दावा है कि
- फिल्म के प्रमोशनल ट्रेलर और कंटेंट से यह स्पष्ट होता है कि यह केरल या केरलियों को गलत ढंग से प्रस्तुत करता है।
- क्लेम है कि कहानी में दिखाए गए दृश्य और संदेश सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
- ट्रेलर और टेक्स्ट में शामिल कुछ संदेशों को प्रेरक और उत्तेजक बताया गया है, जो समाज में गलत प्रभाव डाल सकते हैं।
विवाद की पृष्ठभूमि
‘द केरल स्टोरी 2’ इसके पहले भाग की सीक्वल है, जिसे लेकर पहले भी विवाद उठे हैं। आलोचकों का कहना है कि पहली फिल्म में केरल को आतंकवाद और जबरन धर्म परिवर्तन से जोड़ा गया था, और इसी तरह का कथानक अब दूसरे भाग में भी दिखाया जा रहा है, जिसे लेकर सामाजिक असंतोष और आलोचना तेजी से सामने आई है।
केरल जैसे राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और सांस्कृतिक विविधता का महत्व माना जाता है, और याचिकाकर्ता का कहना है कि इस फिल्म से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है।
अगली सुनवाई कब है?
केरल हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2026 को तय की है, जब दोनों पक्षों — सेंसर बोर्ड और फ़िल्म निर्माताओं — से जवाब मांगा जाएगा। कोर्ट का फैसला इस फिल्म की रिलीज को प्रभावित कर सकता है।
‘द केरल स्टोरी 2’ को लेकर यह याचिका फिल्म के कंटेंट और सामाजिक प्रभाव को लेकर एक गंभीर कानूनी विवाद पैदा कर रही है। कोर्ट की सुनवाई और निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि फिल्म को रिलीज से पहले किन कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।
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