भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक रुप से भारत गणराज्य का राष्ट्रध्यक्ष माना जाता है. राष्ट्रपति कार्यपालिका ( executive ) के अध्यक्ष के साथ – साथ, भारतीय सेना के कमांडर – इन– चीफ भी होते है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58, में राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए है. इस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है कि उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वो किसी लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो. इसी के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि एक निर्वाचक मंडल ( electoral college) स्थापित किया जाता है जो चुनाव करता है. इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन अर्थात राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों, जैसे दिल्ली व पुडुचेरी, की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. यह व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों दोनों के समान प्रतिनिधित्व के लिए अपनाई गई थी.
सैलरी, सुविधाएं क्या होती है ?
राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं संविधान के अनुच्छेद 55 में विस्तार से बताई गई हैं. ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर समान और उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो. प्रत्येक विधायक के वोट की कीमत उस राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर तय की जाती है. इसी तरह, सांसदों के वोट की कीमत राज्यों के कुल वोट के आधार पर तय की जाती है. ये प्रतिक्रिया ईवीएम द्वारा नहीं बल्कि बैलट पेपर द्वारा संपन्न कराई जाती है, जिससे निष्पक्षता बनी रहे. राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ( Proportional Representation ) और अकल संक्रमणीय मत ( Single Transferable Vote ) प्रणाली से होता है. राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को 50 प्रतिशत से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए.
वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन ₹5,00,000 है, जो पूरी तरह से कर मुक्त है. इसके अलावा राष्ट्रपति को रहने के लिए आवास ( राष्ट्रपति भवन ) दिया जाता है, तथा मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी आदि मिलता है. राष्ट्रपति को एक सरकारी गाड़ी भी दी जाती है और इसके साथ साथ सुरक्षा के लिए प्रेसिडेंशियल गार्ड्स भी प्रदान किए जाते है . राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्हें कई सुविधाएं मिलती हैं. उन्हें पेंशन के तौर पर वेतन का आधा हिस्सा प्रति माह मिलता है, और आजीवन मुफ्त इलाज, और यात्रा के लिए मुफ्त टिकट और आदि सुविधाएं मिलती है.
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