गोपालगंज: किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज ने एक अनोखा और अहम फैसला सुनाया है. घर में घुसकर युवती के साथ छेड़खानी मामले में दोषी पाए गए एक विधि विरुद्ध किशोर को जेल या जुर्माने की बजाय सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है. बोर्ड ने उसे 30 दिन तक गोपालगंज ट्रैफिक पुलिस के साथ यातायात स्वयंसेवी के रूप में सेवा देने की सजा सुनाई है.
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मामला 5 जनवरी 2016 का है, जब आरोपित किशोर ने गलत नीयत से एक युवती के घर में प्रवेश किया था. पीड़िता की मां ने घटना के बाद किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामला किशोर न्याय बोर्ड के सामने आने पर सुनवाई के दौरान आरोपित ने अपने कृत्य को स्वीकार कर लिया. उसने कहा कि उसे माफ कर सुधरने का अवसर दिया जाए और वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है.
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किशोर के इस निवेदन और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज ने फैसला सुनाया कि आरोपी किशोर को सामुदायिक सेवा के अंतर्गत 30 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी करनी होगी. निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद ट्रैफिक प्रभारी अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेंगे कि किशोर ने सेवा सही ढंग से की या नहीं.
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इस अनोखे फैसले की जिलेभर में चर्चा रही. आम लोगों का मानना है कि यह सजा न सिर्फ आरोपी को सुधारने का अवसर देगी, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक संदेश बनेगी कि गलत राह पर चलने वालों को सही दिशा दी जा सकती है.
रिपोर्ट: अनुज पांडेय, गोपालगंज.