Mathura Rape: मथुरा की विशेष पॉक्सो अदालत ने 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ को ‘आजीवन कारावास’ (Natural Life) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषी को अपना शेष पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे ही बिताना होगा। साथ ही दोषी पर कुल 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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मेडिकल जांच में खुली थी पोल
यह सनसनीखेज मामला थाना फरह क्षेत्र का है। अगस्त 2023 में पीड़िता की मां ने तहरीर दी थी कि उनकी 14 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब रहने लगी थी। जब डॉक्टर को दिखाया गया, तो पता चला कि किशोरी गर्भवती है। पूछने पर डरी-सहमी बेटी ने बताया कि गांव का ही अजय उर्फ मरुआ पिछले कई महीनों से उसके साथ गलत काम कर रहा था।
‘पैसे ले लो और चुप रहो’
स्पेशल डीजीसी (पॉक्सो कोर्ट) श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि जब पीड़िता के माता-पिता आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे, तो उसने शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें धमकाया। आरोपी ने कहा कि ‘दो-चार हजार रुपये ले लो और गर्भपात करा दो’, साथ ही विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर उन्हें भगा दिया।
कोर्ट का कड़ा रुख
पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए धारा 376, 504, 506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयानों ने जुर्म की पुष्टि की। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।धारा 506 (धमकाने) में भी 2 साल की जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
सहारा समय के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट























